निचली अदालत ने अपने आदेश में यह स्पस्ट नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों पड़ी..- सर्वोच्च अदालत…
राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं।सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने का क्या ग्राउंड दिए हैं।उक्त मामले में कम सजा भी तो दी जा सकती थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे गए। लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई इस पहलू पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया।जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी।क्या यह मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है..?
एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है…-जस्टिस बी.आर.गवई
आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। दोपहर 1.40 बजे जैसे ही सर्वोच्च अदालत का फैसला आया कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जस्टिस बी.आर.गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि यह सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के लायक हैं।मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि वह जानना चाहता है कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो अयोग्यता साबित नहीं होती। पीठ ने अपने फैसले का आधार यह दिया है कि बयान राहुल गांधी ने दिया तो उसकी सजा वायनाड की आम जनता क्यों भुगते।ऐसे में जबकि संसद का सत्र चल रहा है।सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी इसी सत्र से संसद में दिखाई दे सकते हैं।
अधिकतम सज़ा देना गैरवाजिब…-अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के वकील
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि इस मानहानि केस में निचली अदालत द्वारा अधिकतम सज़ा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा।जिससे राहुल गांधी लोकसभा के दो सत्रों में शामिल नहीं हो पाए हैं।उक्त आदेश में काफी नसीहतें भी दी गई है। गुजरात से इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं।