ट्रेड लाइसेंस शुल्क पर नगर पालिका नैनीताल अडिग..संबंध में मानक क्या होंगे..क्या यह व्यवस्था होगी पारदर्शी…?

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नगरपालिका की परिसंपत्तियों पर फिलवक्त नही बढेगा किराया..ट्रेड लाइसेंस शुल्क पर नगर पालिका अडिग…

सरोवर नगरी में व्यवसायियों पर लगाये गए ट्रेड लाइसेंस शुल्क के विरोध में पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं।जिसमें मल्लीताल व्यापार मंडल की भूमिका अहम रही है।इसके अध्यक्ष किशन सिंह नेगी कहते है कि दबे पावँ कर लगाने की जो साज़िश पालिका परिषद चेयरमैन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नही है।महामंत्री त्रिभुवन फर्त्याल ने कहा कि राज्य सरकार का आर्डर बता कर लाइसेंसिंग शुल्क लगाया जाना पूरी तरह से अनुचित है।नगर पालिका बायलॉज के नियम 298-300 के अनुसार कोई भी कर लगाना या नही लगाना पालिका का निजी अधिकार है।क्योंकि नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा शाषित नही होती।
तल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति शाह ने व्यापारियों पर जबरन लगाए जा रहे इस लाइसेंसिंग शुल्क को भारी भरकम बताया और कहा कि यह शुल्क बहुत कम यानी कि मात्र सौ से दो सौ रुपया होना चाहिए। वहीं माँ नयना देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन का कहना है कि व्यापारियों को अपना रजिस्ट्रेशन जी.एस.टी विभाग में कराना होता है।साथ ही आयकर विभाग में भी अपनी आय के स्रोतों को बताना होता है फिर नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए एक नया लाइसेंसिंग शुल्क क्यों लगाया जा रहा है।इसके बदले व्यापारियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी..? जिन सफाई,भवन,जल करों की वसूली पालिका पूर्व में करता आ रहा है।उन सभी कार्यों को भी पालिका सही ढंग से निष्पादित नही कर पाता है।फिर तुगलकी फ़रमान के जरिये वसूली क्यों..?टंडन ने कहा कि अगर पालिका द्वारा बातचीत का रास्ता नही अपनाया जाता है तो अदालत का रास्ता खुला है।

नया ट्रेड लाईसेंस शुल्क व्यापारियों से लिया जाएगा ताकि पालिका की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके..- सचिन नेगी चेयरमैन नगर पालिका परिषद नैनीताल

आपको बता दें कि मल्लीताल व्यापार मंडल द्वारा पालिका दुकानों की किराया वृद्धि पर भी भारी विरोध दर्ज किया जा रहा है।स्टार ख़बर के सवाल के जवाब में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सचिन नेगी ने बताया कि फिलवक्त पालिका की दुकानों पर कोई कर बढ़ाया नही जा रहा है।जबकि आवंटित क्षेत्रफल से ज्यादा स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। केवल शासनादेश के अनुक्रम में पालिका की आय बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाया जा रहा है।जिसका लाइसेंसिंग शुल्क 11 अप्रैल से लेना सुनिश्चित किया जा रहा है।सचिन नेगी ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत जैसे घोड़े चालकों,नाव चालकों व अन्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं ठीक वैसे ही ट्रेड लाइसेंस भी व्यापारियों को जारी किए जाएंगे। व्यापारिक संगठनों का मानना है कि नगर पालिका परिषद को उन्हें लिखित में देना चाहिए कि किन करों को लगाए जाने की कवायद की जा रही है या नही की जा रही है।केवल मौखिक आदेशों की जरिये कोई भी कार्यवाही नही की जानी चाहिए।