सरकारी संपत्ति में भगवा ध्वज लगाए जाने के ख़िलाफ़ व्लोगर को उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत..अदालत ने पुलिस कोतवाल व व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल…
सरोवर नगरी नैनीताल में पिछले दिनों डी.एस.ए फ्लैट्स ग्राउण्ड में लगे धार्मिक झण्डे पर टिप्पणी के मामले में व्लोगर स्वाति नेगी को उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली गई है।हाईकोर्ट ने स्वाति के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी भी तहर की कार्रवाई न करें।वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोतवाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकार और नैनीताल पुलिस से पूछा है कि जो पोस्ट स्वाति नेगी ने की थी उसमें कैसे 153A और 295A कैसे बनती है। और जांच करने वाली एजेंसी बताएं कि अमुक धाराएं क्यों लगाई गई हैं।
आखिर व्लोगर की टिप्पणी कैसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ गई..- कोर्ट
जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सवाल उठाए कि कैसे ये एफ.आई.आर दर्ज हुई।कौन वो अधिकारी था जिसने ये दर्ज किया..? कैसे इतना बड़ा झण्डा लगाया गया कौन वो लोग हैं..? क्यो ये टिप्पणी राष्ट्रद्रोह हो गई..?दरअसल नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में सरकारी जमीन पर हिंदूवादी संगठन ने धार्मिक झण्डा पिछले दिनों लगा दिया जिस पर स्वाति नेगी ने सवाल उठाए तो बवाल खड़ा हो गया।हांलाकि व्लोगर स्वाति नेगी ने सवाल उठाए थे और टिप्पणी भी की थी जिस पर हिन्दूवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में एफ.आई.आर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।पुलिस भी दबाव में कई स्थानों पर स्वाति नेगी की गिफ्तारी के लिये छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। वहीं स्वाति नेगी ने कोर्ट में कहा कि उन्हौने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत ही सरकारी जमीन पर लगे झण्डे पर सवाल उठाए जिसके लिये उन्हौने कोई अपराध नहीं किया।
मामले में एफ.आई.आर दर्ज नही की गई पर पुलिस स्मृति की गिरफ्तारी के लिये कर रही छापेमारी..नवनीश नेगी,व्लोगर स्वाति नेगी के वकील…
व्लोगर स्वाति नेगी के वकील नवनीश नेगी ने बताया कि स्वाति के खिलाफ एफ.आई.आर कर ली लेकिन दर्ज नहीं की बावजूद इसके पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है। वहीं कुछ लोग उनको मारने के साथ वीडियों डिलीट करने की धमकी दे रहे हैं और परिवार के लोगों के साथ उनको देख लेने की बात कर रहे हैं जिसके बाद स्वाति हाईकोर्ट पहुंची और कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।