नैनीताल – अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पुलकित आर्या के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है। दरअसल 10 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट कोटद्वार ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिया,,निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्या ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि मेरा नार्को टेस्ट जबरन नहीं कराया जा सकता है। याचिका में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं और अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहीं पुलकित आर्या के वकील अमित सजवाण ने बताया कि पुलकित आर्या ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया है। आपको बतादें की पिछले साल अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गयी जिसका शव चीला बैराज में मिला, इसका आरोप पुलकित आर्या और उसके साथियों पर लगा तो पुलिस ने एसआईटी गठन कर आरोपियों को जेल भेज दिया। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच वाली याचिका को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसके बाद अब आरोपी नार्को टेस्ट से इंकार कर रहे हैं।
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