नैनीताल – उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज नैनीताल शहर में टैक्सी बाइकों को लेकर बड़ा आदेश दिया है..चीफ जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस राकेश थपलियाल की कोर्ट ने शहर में टैक्सी बाइकों को भी प्रतिबंध करने का आदेश दिया है । कुछ टैक्सी बाइक मालिकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कोर्ट से पुलिस द्वारा कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि जो आदेश 3 जुलाई 2017 को अजय रावत बनाम सरकार की याचिका में दिए हैं उनका पालन कराया जाए। 2017 में दिये आदेश में हाईकोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी परमिट को बैन कर दिया था और जिसके बाद परमिट में लिख दिया जा रहा था कि नैनीताल में टैक्सी प्रतिबंध रहेगा । कोर्ट ने कहा है कि अन्य प्रदेश व राज्य के जिलों से भी आने वाले कमर्शियल व्हीकल्स पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे और कमर्शियल व्हीकल्स को शहर से बाहर ही रोका जाए। मुख्य न्यायधीश कोर्ट के इस आदेश के बाद नैनीताल शहर के अंदर उन वाहनों की आवाहाजी पर प्रतिबंध रहेगा 2017 के आदेश के बाद नई टैक्सियां शहर में आयेंगी। आपको बतादें कि 3 जुलाई 2017 को हाईकोर्ट ने नैनीताल में नई टैक्सी परमिट पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके बाद राज्य सरकार 2020 में टैक्सी बाइक योजना लेकर आई इसके बाद नैनीताल शहर में कई युवाओं ने टैक्सी कारोबार किया लेकिन उनके परमिट में लिख दिया गया कि नैनीताल प्रतिबंध रहेंगी लेकिन पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल प्रशासन ने ऐसी गाडियों पर कार्रवाई की और कई गाडियां सीज कर दी साथ ही भारी जुर्माना लगा दिया..इसके खिलाफ टैक्सी बाइक कारोबारी प्रवीण कुमार ललित निखिल पियूष साह ने हाईकोर्ट की सरण ली..कोर्ट में कहा कि उनको कारोबार की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हौने टैक्सी बाइक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ली हैं। याचिका में कहा गया कि नैनीताल में अन्य शहरों से लेकर अन्य राज्यों की गाडियां चल सकती हैं लेकिन शहर के लोगों को अनुमति नहीं है ऐसे में उनको भी टैक्सी पर लगे प्रतिबंध को खत्म किया जाए..हांलाकि कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कमर्शियल व्हीकल पर आदेश जारी किया है।
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