फूड़ वैन पर हाईकोर्ट की फटकार.. पाइंस के पास फूड़ वैन मालिक ने कैसे किया अतिक्रमण सड़कों के निरिक्षण पर उतरें अधिकारी…हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल…

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नैनीताल- नैनीताल जिले की सड़कों पर लगी फूड़ वैन पर हाईकोर्ट सख्त है..पाइंस के पास लगी कैंट इलाके में लगी फूड़ वैन पर नाराजगी जताई है साथ ही कोर्ट ने फूड़ वैन संचालक द्वारा पिछे जंगल की तरफ किये निमार्ण पर भी लताड़ लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि या तो सरकार के अधिकारी या तो भ्रष्ट हैं या फिर कार्रवाई नहीं करना चाहे हैं। कोर्ट ने सरकार और जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वो भवाली नैनीताल..कालाढुंगी नैनीताल और हल्द्वानी नैनीताल का संयुक्त निरिक्षण करें और अवैध फूड़ वैन पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने पाइंस फूड़ वैन द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

आपको बतादें कि नैनीताल के आस पास सड़कों के किनारे चल रही फूड़ वैन पर हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को खुद संज्ञान लिया था और याचिका को सुनवाई के लिये रख सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किये थे। इस दौरन कोर्ट ने कई दिशा निर्देश दिये और पालन करने का आदेश दिया था। याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना की ये फूड़ वैन अवैध तौर पर संचालित हो रहे हैं और ये जंगलों व सड़कों में कूड़ा फैला रहे हैं नो तो कोई रेट लिस्ट तय है और ना ही कहीं से इनकी अनुमति कई लोगों ने तो इनके टायर तक निकाल लिये है….कोर्ट ने कहा था कि इन फूड़ वैन को मूमेंट में रखना होगा और रात में यहां से हटाना होगा..हांलाकि कुछ ने अनुमति जरुर ली थी लेकिन रात में अब भी ये फूड़ वैन नही हटाए जाने से कोर्ट सख्त है।