नैनीताल – हल्द्वानी के तीनपानी में आईएसबीटी निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत देते हुए रवि शंकर जोशी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा की नीतिगत निर्णय सरकार का है लिहाजा इस याचिका को खारिज करते हैं। सरकार ने पिछले दिनों गौलापार से आईएसबीटी को शिफ्ट करने का निर्णय लिया था जिसके बाद तीनपानी में बस अड्डा बनाने का निर्णय लिया था। कल कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उनका प्लान क्या है जिस पर आज सरकार ने कहा कि गौलापार की जमीन को हाईकोर्ट निर्णाण के लिये दिया जा रहा है.. दरअसल हल्द्वानी के रवि जोशी ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि सरकार ने राजनीतिक कारणों के चलते आईएसबीटी को गौलापार से तीन पानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है लेकिन गौलापार में 8 एकड जमीन पर बस अड्डा निर्माण किया जा रहा था। याचिका में कहा गया था कि 11 करोड़ खर्च कर 2625 पेड़ों का कटान तक यहां किया जा चुका है लेकिन अब इसका स्थान बदलना सरकारी धन का दुर्पयोग है। याचिका में गौलापार में ही बस स्टेशन बनाने की मांग की थी। वहीं कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार इसे बड़ी जीत के तौर पर बता रही है तो याचिकाकर्ता रवि शंकर जोशी ने कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी जायेगी।