हाईकोर्ट ने छतोला गांव में अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम नैनीताल को कहा है कि 2 हफ्तों का नोटिस और 1 हफ्ते में जवाब लेकर कार्रवाई करें। कोर्ट ने छतोला गांव मुक्तेश्वर में अतिक्रमण हटाने के बाद रिपोर्ट 11 अक्टूबर तक कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है । रोचक बात ये है कि जिसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की वहीं अतिक्रमणकारी निकला। आपको बतादें कि राजीव बलुटिया व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि बिल्ड़रों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर दिया गया है जहां पर खेल मैदान और रास्ता था..हाईकोर्ट ने चार जुलाई को निरिक्षण का आदेश दिया 8 अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा निरिक्षण किया गया तो पता चला याचिकाकर्ता का खुद कब्जा है अब कोर्ट ने पूरा कब्जा हटाने का आदेश दिया है