हल्द्वानी में दिन में चली गोली…हत्याकांड़ में आरोपी सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दोषी करार भेजा जेल…14 गवाह और सीसीटीवी फुटेज बने हत्या के गवाह..

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नैनीताल – हल्द्वानी में दिन के वक्त सिंधी चौराहे में हुए गोलीकांड़ के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और जेल भेज दिया है। जिला अदालत ने दोनों दोषी सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 3 साल की सजा भुगतनी होगी…जिला एंव सत्र न्यायालय जस्टिस सुजाता सिंह की कोर्ट बहुचर्चित सिंधी चौराहे हत्याकांड़ के दोनों आरोपी सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता को दोषी करार दिया है..कोर्ट इन दोनों आरोपियों को जल्द हत्या के मामले में सजा सुनाएगी…दिन के वक्त हुए इस हत्याकांड़ में भूपेन्द्र पाण्डे की मौत हो गई थी..

दरअसल 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहे पर इस हत्या कांड़ को अंजाम दिया गया दिन के 12 बजे सिंधी चौराहा गोलियों की गूंज से गरज गया..इस हत्याकांड़ के बाद मृतका की पत्नी विनिता पाण्डे ने काठगोदाम थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी..अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके पति भूपेन्द्र पाण्डे दिन के वक्त 12 बजे अपनी स्कूटी से बाजार की तरफ दोस्तों के साथ निकले..इसी दौरान सिंधी चौराहे पर घात लगाए सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता ने जान से मारने की नियत से हमला कर दिया और गोली मार दी..

इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियो की गिफ्तारी हुई और मामला कोर्ट पहुंचा..सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश किये..सूचना मिलने के दौरान पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे जो घायल अवस्था में भूपेन्द्र पाण्डे को अस्पताल ले गये जहां डाँक्टरों की टीम ने भूपेन्द्र पाण्डे को मृत घोषित कर दिया..इसी दौरान सौरभ गुप्ता को पिस्टल व खोखा कारतूस और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया और सह अभ्युक्त गौरव गुप्ता को 17 नवम्बर को कटरा मैनपुर टैक्सी स्टेंड़ की गिरफ्तार किया था..सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी दिये गये जिसमें आरोपियों की पहचान करना आसान हो गया.