हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर बड़ी खबर..नैनीताल से फिलहाल शिफ्ट नहीं होगी हाईकोर्ट..सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक..हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम फैसला

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दिल्ली – नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है..कोर्ट अब इस मामले पर ग्रीष्मकालिन अवकाश के बाद सुनवाई करेगी..सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है..दरअसल पिछले दिनों आईडीपीएल के मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिये राज्य भर के लोगों के साथ जनमत करने का आदेश दिया था तो गौलापार को उचित स्थान नहीं बताकर हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्टिंग पर विराम लगा दी थी..वहीं कोर्ट ने सरकार से भी अन्य स्थानों पर जमीन की संभावनाएं तलाशने को कहा था..इस आदेश पर अधिवक्ता विरोध में उतर आए और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी..


अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर आज सुनवाई हुई कोर्ट में उन्हौने तर्क रखा कि कोई ज्यूडिशियल आँडर से हाईकोर्ट शिफ्टिंग नहीं की जा सकती है जिसको कोर्ट ने माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।