गिरफ्तार होगा अब मुकेश बोरा हाईकोर्ट से खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका….कुर्की की कार्रवाई पर भी नहीं मिली कोई राहत…भगोड़ा मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार..

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नैनीताल – बीजेपी नेता मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से झटका मिला है..हाईकोर्ट की जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है..याचिका खारिज होने के बाद अब दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है..वहीं कोर्ट ने मुकेश बोरा पर चल रही कुर्की की कार्रवाई पर दखल से इंकार कर दिया है और कोई भी राहत इस मामले में भी नहीं दी है..हांलाकि मुकेश बोरा के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पुलिस के सामने सरेंड़र करने के लिये 3 से 4 दिनों का टाइम मांगा लेकिन कोर्ट ने कोई समय नहीं दिया लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप भगोड़े हैं और आपने गलत काम किया है तो कभी भी आप पुलिस के सामने जा सकते हैं।

आपको बतादें कि दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने 1 सितंबर 2024 को मुकेश बोरा के खिलाफ बलात्काल का मामला दर्ज किया है जिसके बाद एक नाबालिक की ओर से भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ..इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो मुकेश बोरा ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दाखिल की हांलाकि इस बीच अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई तो मुकेश बोरा ने हाईकोर्ट की सरण ली और गिरफ्तारी से रोक और एफआईआर निरस्त की मांग कोर्ट के सामने रखी इस याचिका पर कोर्ट ने पहले ही गिफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए मुकेश बोरा को झटका दिया था और मुकेश बोरा फरार हो गया था लेकिन इसी बीच मुकेश बोरा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दाखिल की और कहा कि उनक जमानत दी जाए लेकिन कोर्ट ने मामले को गम्भीर मानते हुए अब मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।