नैनीताल – राज्य के डेयरी फेडरेशन की बैठक तत्काल कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकलपीठ के फैसले पर मुहर लगाते हुए माना की मूल कोरम का 50 प्रतिशत सदस्य होने के बाद भी बैठक की जा सकती है..2019 के बाद डेयरी फेड़रेशन में बैठक नहीं हुई है अब हाईकोर्ट ने एमडी डेयरी फेड़रेशन की स्पेशल अपील को खारिज कर कहा है कि स्थगित बैठक नियम 98 के तहत मूल कोरम का 50 प्रतिशत होने पर भी बैठक की जा सकती है। आपको बतादें कि 5 जनवरी को डेयरी फेड़रेशन ने कोरम पूरा नहीं होने का हवाला देते हुए बैठक स्थगित कर दी थी जिसको अल्मोड़ा दुग्ध संघ सदस्य दिनेश डांगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हांलाकि एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए बैठक कराने के आदेश दिये लेकिन एडी दुग्ध फेड़रेशन ने कोरम पूरा नहीं होने का हवाला देते हुए स्पेशल अपील हाईकोर्ट मे दाखिल कर दी..हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद अब बोर्ड की मिटिंग होना अनिवार्य है और शेष कार्यकाल के लिये अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी हो सकेगी वहीं बोर्ड़ भी सुचारू
चल सके।