अंकिता भंडारी केस….नहीं होगी अंकिता भंडारी केस सीबीआई जांच…हाई कोर्ट का अहम फैसला सरकार अच्छे वकील से कराए अंकिता केस के पैरवी…एसआईटी की भी ठोकी पीठ..

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नैनीताल – अंकिता भण्डारी हत्याकांड़ में आज हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने एसआईटी जांच के काफी बताया है। कोर्ट ने एसआईटी जांच की तारिफ करते हुए कहा है कि जो जांच एसआईटी कर रही है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है और ये भी एक एजेंसी की तहर काम कर रही है। कोर्ट ने उत्तरा खण्ड सरकार को आदेश दिया है कि वो अंकिता भण्डारी केस में अच्छे क्रिमनल अधिवक्ता से पैरवी कराएं ताकि उसको भी न्याय मिल सके। कोर्ट इस मामले पर 26 नवम्बर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख दिया था। आपको बतादें कि आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी..याचिका में एसआईटी की जांच पर भरोषा ना करते हुए कहा था कि इस मामले की सीबीआई से ही जांच हो। हांलाकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कई बार एसआईटी से कड़े सवाल पूछे थे लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। दरअसल 18 19 सितम्बर को अंकिता वन्नतरा रिजार्ट से गायब हो गई थी जिसके बाद 24 सितंबर को चिल्ला बैराज से उसका शव मिला था हांलाकि राजस्व पुलिस के द्वारा हिलाहवाली के बाद रेगुलर पुलिस को जांच सौंपी तो एसआईटी ने इस मामले में रिजाँर्ट मालिक पुलकित आर्य मैनेजर सौरभ भाष्कर,और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया है और चार्जशीट निचली अदालत में दाखिल कर ली गई है।