नैनीताल – उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है साथ ही याचिकाकर्ता की गाड़ी के टैक्स पर भी छूट दी है। कोर्ट ने माना कि अधिकारी की वजह से 2015 से अपनी गाड़ी छूड़ाने कोर्ट और थाना व एसडीएम दफ्तर याचिकाकर्ता धर्म सिंह जा रहा था..कोर्ट ने सरकार को कहा है कि ये जुर्माने की राशि उसी अधिकारी से वसूली जाए जिसकी गलती का ये परिणाम है। आपको बतादें कि 14 सितंबर 2015 को एसडीएम मुनस्यारी ने धर्म सिंह गिरगांव की गाड़ी सीज कर दी और कारण बताया कि ये ओवरलोड़ है।
लेकिन जब धर्मसिंह चालान छुड़वाने के लिये कोर्ट और एसडीएम दफ्तर के साथ थाने गये तो चालान चीट ही नहीं मिलने से गाड़ी नहीं छूट सकी..जिसके बाद 2017 में धर्मसिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी गाड़ी को रिलिज किया जाए और इस दौरान के टैक्स को भी माफ किया जाए और आँरिजनल चालान चीट कोर्ट में दाखिल की जाए। लेकिन इस पर जब कोर्ट ने सरकार से चालान मांगा तो सरकार और अधिकारी कोर्ट मे चालान ही नहीं दिखा सके जब्कि 8 साल से गाड़ी को थाने ने अपने कब्जे में रखा था।