उत्तराखंड़ पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर…14 दिन के भीतर सरकार बताएगी की कब होंगे चुनाव देना होगा शपथ पत्र…प्रशासकों की नियुक्ति पर भी उठे सवाल

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नैनीताल – उत्तराखण्ड में पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके जिसके चलते प्रशासकों की नियुक्ति की गई है..लेकिन अब सरकार को 14 दिन में ये बताना होगा की आखिंर राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे..उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने के साथ पूछा है कि आंखिर कब तक चुनाव होंगे..कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम देना होगा जिसके बाद पंचायतों के चुनावों की स्थिति क्लीयर हो जायेगी।
दरअसल राज्य की जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है..सुमन सिंह समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है जो गलत है। सरकार के आदेश को निरस्त करने के साथ याचिका में मांग की है कि सरकार का आदेश असंवैधानिक है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी सरकार ने एक बार बल्क में जिला पंचायतों में अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था..लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 2011 में अंड़रटेकिंग दी थी कि कभी भी जिला पंचायत पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जायेगा। लेकिन उसमें सरकार से कोर्ट से 1 या 2 में छूट मांगी थी कि अगर आपदा या लाँ एंड़ आर्ड़र की दिक्कतें होंगी तो उसमें नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढाया जा सकता है..कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को चुनाव कराने होंगे..लेकिन कोर्ट ने आज चुनाव को लेकर शपथ पत्र मांगा है और 14 दिनों के भीतर सब स्पष्ट हो जायेगा।