नैनीताल जिले में वक़्फ़ की संपत्ति को खुर्द- बुर्द करने के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद पर मामला दर्ज..लटकी गिरफ़्तारी की तलवार…

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नैनीताल जिले में वक़्फ़ की संपत्ति खुर्द- बुर्द करने के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद पर मामला दर्ज..अधिक मामले मिलने पर हो सकती है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई…

नैनीताल जिले में वक़्फ़ की संपत्ति खुर्द- बुर्द करने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रसूखदार बाहुबली सांसद,विधायक व अन्य अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने वक़्फ़ की संपत्ति पर अवैध कब्जे कर रखे हैं।बात केवल भूमि कब्जाने तक ही सीमित नही है।इन बाहुबलियों ने उक्त भूमि का विक्रयनामा भी कर दिया है।

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आई०पी०एस० पुलिस महानिरीक्षक, निदेशक, यातायात मुख्तार मोहसिन ने कहा कि वक़्फ़ संपत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को बख्शा नही जाएगा…

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन ने पदभार संभालते ही ऐसे अवैध कब्जेदारों के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेने की बात की है।आपको बता दे कि आई०पी०एस० पुलिस महानिरीक्षक, निदेशक, यातायात को वर्तमान पदभार के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अतिरिक्त पदभार इसी वर्ष सौंपा गया है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा फर्जी तरीके से वक़्फ़ की जमीनों की ख़रीद फ़रोख़्त कर खुर्द बुर्द करने वाले आरोपियों पर एक से अधिक मुकदमा दर्ज होने पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।वक्फ बोर्ड के सचिव हशमत अली ने पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के साथ ही चन्दन सिंह,अशीष गुप्ता,राजेन्द्र सिंह बिष्ट,हेमन्त सिंह बिष्ट,हेमन्त सिंह ढेला,मोहन बहादुर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज कराया हैl बता दें कि नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर में भी बहुत जल्द मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

वक़्फ़ भूमि खुर्द-बुर्द मामले में वक़्फ़ बोर्ड ने संगीन धाराओं में दर्ज करवाये मुकदमें…

आपको बता दें कि बाहुबली अकबर अहमद डंपी समेत 7 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।उन पर बड़ा आरोप है कि पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी और उनके साथ अन्य आरोपियों ने जनपद नैनीताल में अलग-अलग क्षेत्रों में सांठगांठ करके व जालसाजी की बुनियाद पर करोड़ों की वक़्फ़ संपत्ति की खरीद-फरोख्त कर भूमि किसी प्रकार अपने नाम करा ली है।जो कि वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 51 तथा 104 (ए) के अन्तर्गत वक़्फ़ संपत्तियों की खरीद फ़रोख़्त अपराध है तथा इस प्रकार का क्रय विक्रय आदि शून्य व निष्प्रभावी माना जाता है…

नैनीताल के रामगढ़ का है मामला..आरोपियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार…

नैनीताल जिले के ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित वक़्फ़ संख्या 610 , गुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड जमीन है। जो वक्फ अभिलेखों तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 23. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 व 21 में वक्फ संख्या 610 के नाम दर्ज चली आ रही है उक्त वक्फ सम्पत्ति किसी भी दशा में विक्रय नहीं की जा सकती बावजूद इसके उक्त वक्फ भूमि में से 100 नाली भूमि को आलिया डेवलपर्स के स्वामी अकबर अहमद डंपी पुत्र स्व० इस्लाम अहमद निवासी सिडार लॉज रामगढ द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहारे अवैधानिक रूप से क्रय कर स्वयं के नाम दर्ज कर इसके अभिलेख भी तैयार करवा लिए हैं।उपनिबंधक कार्यालय नैनीताल द्वारा इस भूमि को अनेकों लोगों को बेचे जाना भी प्रकाश में आया है।वक़्फ़ बोर्ड अधिकारियों द्वारा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है।और इन अवैध कब्जेदारों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।